2024 में लोक सभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? (Lok Sabha mein 2024 mein kitne nirvachit सदस्य hain?)

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लोक सभा (Lok Sabha), भारत की संसद का दिल है, जहां जनता के प्रतिनिधि देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं. अगर आप 2024 में लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जानना चाहते हैं, तो आपको संविधान और मौजूदा व्यवस्था दोनों को समझना होगा.

संविधान के अनुसार (According to the Constitution)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, लोक सभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं. इन सदस्यों में शामिल हैं:

530 सदस्य – राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं (States)
20 सदस्य – केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं (Union Territories)

वर्तमान व्यवस्था (Present System – 2024)

हालांकि संविधान में अधिकतम सीमा 552 रखी गई है, वर्तमान में (2024 में) लोक सभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं. इसका कारण यह है कि:

2019 के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान खत्म कर दिया.
आरक्षित सीटें (Reserved Seats)
लोक सभा में कुछ सीटें सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित हैं. 2024 में भी यह व्यवस्था जारी है:

84 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं.
47 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं.
इन आरक्षित सीटों सहित कुल 131 सीटें (24.03%) अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए हैं.

सदस्यों का प्रकारसंख्या
राज्यों के निर्वाचित सदस्य530
केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य13
कुल निर्वाचित सदस्य543
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें84
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें47
कुल आरक्षित सीटें131

वर्ष 2024 में, लोक सभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं. संविधान में अधिकतम सीमा 552 है, लेकिन एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए मनोनयन समाप्त होने के कारण यह संख्या कम हो गई है. इसके अलावा, सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए आरक्षित सीटें भी हैं.

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